जब बात किश्तावर, वह जमीन का टुकड़ा है जो सरकारी अभिलेखों में पंजीकृत होता है और कर हेतु मूल्यांकित किया जाता है. इसे कभी‑कभी ज़मीन‑टैक्स भी कहा जाता है, यह खेती‑योग्य या गैर‑खेती योग्य दोनों हो सकता है। भूमि रिकॉर्ड, जमीनी लेन‑देन, क्षेत्रफल और स्वामित्व की आधिकारिक दस्तावेज़ी जानकारी इस प्रक्रिया का आधार है। जब सरकारी कार्यालय कर प्रणाली, जमीनी कर की गणना, संग्रह और राउटिंग के नियमों का सेट लागू करता है, तो यह सीधे किश्तावर के मूल्यांकन से जुड़ता है। इस प्रकार किश्तावर भूमि रिकॉर्ड का हिस्सा है और कर प्रणाली को प्रभावित करता है। किसान के लिए यह जानना आवश्यक है कि उनका किश्तावर किस वर्ग में आता है, क्योंकि इससे उत्पन्न टैक्स राशि, छूट और सब्सिडी तय होती है।